*इलाहाबाद हाईकोर्ट:*
*सहारनपुर मस्जिद* *ध्वस्तीकरण मामले में सरकार* *को* *3 हफ्ते में* *जवाब दाखिल करने का* *आदेश, 6.41 करोड़* *रुपये जुर्माने पर रोक*
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद के ध्वस्तीकरण और उस पर लगाए गए 6 करोड़ 41 लाख रुपये के जुर्माने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार से तीन हफ्ते में काउंटर एफिडेविट दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मस्जिद कमेटी से जुर्माना वसूली पर अंतरिम रोक लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को निर्धारित की है।
*मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई*
मस्जिद प्रबंधन समिति की ओर से दायर रिट याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हुई, जिसमें कमेटी ने प्रशासनिक कार्रवाई को रद्द करने और आगे कोई कार्रवाई न करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि जिला प्रशासन ने बिना कानूनी नोटिस और उचित ध्वस्तीकरण आदेश के मस्जिद को गिराया।
*6.41 करोड़ रुपये के जुर्माने* *पर अंतरिम रोक*
नगर मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा पारित आदेश में मस्जिद कमेटी पर 6 करोड़ 41 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, जिसे हाईकोर्ट ने अंतरिम रूप से रोक दिया है। अब राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया गया है।
सहारनपुर कलेक्ट्रेट परिसर में सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को जुलाई 2026 में प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला कानूनी तौर पर हाईकोर्ट पहुंचा। मस्जिद कमेटी ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के संभावित उल्लंघन का भी हवाला देते हुए प्रशासनिक आदेशों को चुनौती दी है।
*अगली सुनवाई 12 अक्टूबर* *को*
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को तय की है, जब तक कि सरकार अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करेगी और मस्जिद कमेटी के दावों पर जवाब देगी

