रायबरेली शाश्वत नर्सिंग होम और मेदांता हॉस्पिटल पर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। भूमि उपयोग और मानकों के उल्लंघन की शिकायत पर हुई बहुविभागीय जांच के बाद सीलिंग के आदेश जारी किए गए हैं।
जांच में शाश्वत नर्सिंग होम के एक भूखंड पर आवासीय मानचित्र स्वीकृत होने के बावजूद हॉस्पिटल संचालन की बात सामने आई। इसके बाद संबंधित के खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
वहीं, मेदांता हॉस्पिटल के खिलाफ भी इसी अधिनियम के तहत नोटिस जारी कर सीलिंग का आदेश निर्गत किया गया है। संबंधित संचालकों को अस्पताल का संचालन बंद करने और सामान हटाने के निर्देश दिए गए हैं।

